- कोविड-19 के प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन अनिवार्य
- कन्टेनमेन्ट जोन में कोई छूट नहीं
बस्ती। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढाबे एवं खान-पान की छोटी-छोटी दुकानें प्रातः 07.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक खोले जाने का आदेश दिया है। उन्होंने इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्राॅनिक की दुकाने भी प्रातः 07.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान किया है। उन्होंने निर्देश दिया कि कन्टेनमेन्ट जोन के ढावे और इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्राॅनिक की दुकानें नही खुलेंगी। उन्होंने कहा है कि इस दौरान कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम के लिए जारी प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इस दौरान रेस्टोरेन्ट एवं होटल पूरी तरह बन्द रहेंगे। 
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