तम्बाकू एवं उससे बने पदार्थ का क्रय-विक्रय प्रतिबन्धित

बस्ती। जिला मजिस्टेªट आशुतोष निरंजन ने महामारी अधिनियम संख्या-3-1897 की धारा-2 के अन्तर्गत जनपद में तम्बाकू एवं निकोटिनयुक्त पान मसाला/गुटका के निमार्ण/भण्डारण/विक्रय पर विनियमित प्राविधानों के तहत प्रतिबन्धित कर दिया है।
उन्होने निर्देश दिया है कि जनपद में कोविड-19 महामारी के रोकथाम के दृष्टिगत किसी भी तरह के तम्बाकू एवं तम्बाकू से बने पदार्थ, गुटका, पान मसाला आदि का निर्माण भण्डारण एवं क्रय-विक्रय अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित रहेगा। 


और नया पुराने