यदि किसी बिक्री केंद्र पर संदिग्ध उर्वरक बिक्री होता हुआ पाया जाएगा तो उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध दर्ज कराई जाएगी एफआईआर-एसडीएम
संत कबीर नगर। जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर के निर्देश के क्रम में जनपद के किसानों को गुणवत्तायुक्त समस्त प्रकार की उर्वरक निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु खलीलाबाद तहसील में उप जिलाधिकारी शैलेश कुमार दुबे एवं जिला कृषि अधिकारी पी सी विश्वकर्मा द्वारा खलीलाबाद के साधन सहकारी समिति, डीघां, ग्रामीण कृषि सेवा केंद्र मैलानी, साधन सहकारी समिति लिमिटेड, मीरगंज, किसान इंटरप्राइजेज भुजैनी, साधन समिति लिमिटेड बूधाकलां, आईएफएफडीसी कृषक सेवा केंद्र कांटे, साधन सहकारी समिति लिमिटेड विग्रामीर, किसान बीज भंडार नौवागांव, खान ट्रेड सेमरियावा, आफताब खाद भंडार सेमरियावा, चौधरी कृषि विकास केंद्र बाघ नगर, किसान कृषि सेवा केंद्र बाघ नगर, हसन ट्रेडर्स चिऊटीना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पीओएस मशीन संचालक, बिक्री पंजिका, स्टाक पंजिका, रेट बोर्ड, स्टाक बोर्ड का निरीक्षण करते हुए एन0पी0के0 का एक, सिंगल सुपर फास्फेट का तीन, बायो पोटाश का एक, माइक्रोन्यूट्रिएंट का एक नमूनाग्रहित किया गया तथा साधन सहकारी समिति को चेतावनी दी गई की बिक्री पत्रिका में किसानों का मोबाइल नंबर लिखा जाए यदि किसी बिक्री केंद्र पर संदिग्ध उर्वरक बिक्री होता हुआ पाया जाएगा तो उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। सभी उर्वरक बिक्री निर्धारित निर्धारित मूल्य पर पीओएस मशीन से करें उर्वरक क्रय की रसीद दें। उन्होंने बताया कि छापा की कार्यवाही नियमित रूप से चलती रहेगी, सभी उर्वरक विक्रेताओं को किसान हित का ध्यान रखते हुए नियमानुसार उर्वरक बिक्री करने के निर्देश दिये गये।
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