इस योजना में बीमा कराने पर उन्हें 60 वर्ष के बाद कम से कम 3000 रूपये मिलेगी पेंशन
जिले में सक्रिय 900 जनसुविधा केन्द्र के माध्यम से कर सक्ते हैं आवेदन
बस्ती। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 30800 श्रमिको को 31 मार्च 2020 तक पंजीयन कराने एवं पेंशन योजना का लाभ दिलाने के लिये जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। कलक्टेªट सभागार में आयोजित बैठक में उनहोने विभागवार लक्ष्य निर्धारित किया है। 18 से 40 वर्ष आयु के श्रमिक इस योजना में बीमा कराने पर उन्हें 60 वर्ष के बाद कम से कम 3000 रूपये पंेशन मिलेगी।
उन्होने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक गली में फेरी लगाने वाले, मध्यान्ह भोजन बनाने वाली रसोइया, सिर पर बोझा उठाने वाले, ईट भठ्ठा, मोची, कूडा वीनने वाले, घर में काम करने वाले, धोबी, रिक्शा चालक, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, कृषि मजदूर, निर्माण काम करने वाले, बीडी बनाने वाले, हथकरघा चलाने वाले, चमड़ा का काम करने वाले तथा मनरेगा श्रमिक पात्र है। उन्होने बताया कि मानदेय कर्मी आगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका, आशा, रोजगार सेवक, रसोइया, होमगार्ड एवं पीआरडी जवान, शिक्षामित्र, अनुदेशक एवं 15 हजार रूपये से कम मानदेय पाने वाले कर्मी भी इस योजना के पात्र होंगे। इसके लिये आधार कार्ड, बचत बैंक खाता/जनधन खाता देना होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में सक्रिय 900 जनसुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। बीमा राशि बैंक खाते से स्वतः बीमा कम्पनी को पॅहुच जायेगी। उन्होने जन सुविधा केन्द्र के जिला समन्वयक को निर्देश दिया कि सभी केन्द्र पर बैनर लगा दे। आवेदक को आवेदन करने के लिये कोई शुल्क या धनराशि नही देना है।उन्होने यह भी निर्देश दिया है कि श्रम विभाग के अलावा कोटेदार, कौशल विकास केन्द्र, आरसेटी के प्रशिक्षण प्राप्त युवा, महिला एवं बाल विकास विभाग की समूह सखी को भी आवेदन करने हेतु विभागीय अधिकारी प्रेरित करें।बैठक में सीडीओ अरविन्द पाण्डेय, उप श्रमायुक्त दिव्यप्रकाश गिरी, उपायुक्त मनरेगा इन्द्रपाल सिंह तथा विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।