जिले में धान खरीद 1 नवम्बर से, पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य - जिलाधिकारी

बस्ती। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने निर्देश दिया कि धान खरीद की समस्त तैयारी प्रत्येक दशा में 10 अक्टूॅबर तक पूर्ण कर लिया जाय। उन्होने क्रय एजेन्सियों को 06 अक्टॅूबर तक परिवहन/हैण्डलिंग के लिए ठेकेदार नियुक्त करने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि जिले में धान खरीद 01 नवम्बर से 28 फरवरी 2021 तक होगी। उन्होंने बताया कि धान की विक्री के लिए खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यह पंजीकरण स्वयं अथवा किसी जनसुविधा केन्द्र, साईबर कैफे से कराया जा सकता है। इस वर्ष भी ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है। इसलिए किसान वर्तमान में प्रयोग कर रहे मोबाईल नम्बर को ही अंकित कराये। पंजीकरण के लिए कम्प्यूटराईज्ड खतौनी, फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की फोटोकापी एवं आधार कार्ड लाना अनिवार्य है।उन्होने किसानों से अनुरोध किया है कि वे अपना बैंक खाता सी0बी0एस0 बैंक में ही खुलवाये एंव आईएफएससी कोड भरने में विशेष सावधानी बर्ते। किसान अपने एकल बैंक खाते का ही नम्बर पंजीकरण के समय दें।
एडीएम रमेश चन्द्र ने बताया कि धान खरीद में आने वाले किसी समस्या के समाधान के लिए टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 पर या जनपद के डिप्टी आरएमओ के मोबाईल नम्बर 7839565077 तथा तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है। डिप्टी आरएमओ गोरखनाथ ने बताया कि पंजीकरण कराने के बाद किसान अपना धान मानक के अनुरूप अपने नजदीकी क्रय केन्द्र पर बेचने के लिए ले जाए। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू0 1868 प्रति कुन्तल है।

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