बस्ती। जिलाधिकारी आशुतोष निंरजन ने आगामी 28 फरवरी
तक पूरे जिले में धारा 144 लागू किया है। इसका उल्लंघन धारा 188, आपदा
प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
उन्होने आदेश दिया है कि कोविड-19 के संबंध में अपेक्षित आचरण/कार्यवाही
को प्रोत्साहित करने हेतु तथा मास्क पहनने, हाथो की स्वच्छता व सामाजिक
दूरी के मानको का सख्ती से पालन किया जाय अन्यथा की स्थिति में कार्यवाही
सुनिश्चित की जायेंगी। सार्वजनिक स्थलों एवं कार्य स्थलों पर मास्क न पहनने
वाले लोगों के खिलाफ यथोचित कार्यवाही की जायेंगी।
उन्होने कहा कि
भीड़-भाड़ वाले स्थलों यथा मार्केट, बाजार, सार्वजनिक परिवहन आदि में
कोविड-19 के सुसंगत प्रोटोकाल एवं शासन के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित
कराया जाय। किसी बन्द स्थान हाल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत
किन्तु एक समय में अधिकतम 200 व्यक्तियों तक तथा खुले स्थान/मैदान में
कार्यक्रम होने की स्थिति में ऐसे स्थानों की क्षेत्रफल 40 प्रतिशत से कम
क्षमता तक ही फेसमास्क, सोशल डिस्टेन्सिग का पालन करने एवं कार्यक्रम स्थल
पर थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवास एवं सेनिटाइजर की उपलब्धता अनिवार्य रूप से
किया जाय।
उन्होने कहा कि कन्टेनमेन्ट जोन में लाकडाउन 28 फरवरी तक
लागू रहेंगा। कन्टेनमेन्ट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग के स्वच्छता के
कार्य एवं डोर स्टेप डिलेवरी की ही अनुमति होंगी। उन्होने कहा कि समस्त जोन
में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक अन्य बिमारियों से ग्रसित
व्यक्ति, गर्भवती स्त्रिया और 10 वर्ष की आयु से कम के बच्चों का घर के
अन्दर अनिवार्य किया जाता है।
उन्होने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से
बचाव एवं रोकथाम के दृष्टिगत राजनैतिक दलों धार्मिक संगठनों तथा समस्त
विभागों के समस्त सरकारी सेवको तथा मान्यता प्राप्त संघ/महासंघ/परिसंघ को
धरना, सांकेतिक प्रदर्शन अथवा हड़ताल का आयोजन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगा।
उन्होने कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों का
समूह एकत्रित नही होंगा। कोई भी सभा करने से पूर्व संबंधित उप जिला
मजिस्टेªट अथवा जिला मजिस्टेªट से अनुमति लेनी होंगी।
उन्होने कहा कि
कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का प्रतिबन्धित/अवैध अस्त्र-शस्त्र जैसे
आग्नेयास्त्र, बन्दूक, पिस्टल, राइफल, रिवाल्वर, तलवार, कटार, गुप्ती,
चाकू, लाठी, स्टिक, भाल, बरछा, फरसा, गड़ासा एवं किसी भी प्रकार का
विस्फोटकर पदार्थ जैसे हथगोला, बारूद, तेजाब आदि लेकर नही चलेंगा। उन्होने
कहा कि लाइसेंसी शस्त्र धारको को खुलेआम शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबन्धित
किया गया है। कोई भी व्यक्ति मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत
ध्वनि विस्तारण यंत्रों का प्रयोग नही करेंगा।
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