न्यायालयों के संचालन के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए-

( जितेन्द्र पाठक) संत कबीर नगर। जनपद के प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय वीरेन्द्र कुमार ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत अधीनस्थ न्यायालयों के संचालन के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जारी नवीन दिशा  निर्देशों का हवाला देते हुए बताया है कि दिनांक 22 जुलाई 2021 से प्रभावी होने वाले दिशा निर्देशों के अनुसार समस्त पीठासीन अधिकारीगण यह सुनिश्चित करेगें कि न्यायालय कक्ष में न्यायिक कार्यवाही के दौरान एक समय में कम से कम अधिवक्ता/पक्षकार उपस्थित रहें तथा न्यायालय कक्ष सामाजिक दूरी के नियमो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। पीठासीन अधिकारी किसी भी वाद में पक्षकार को उपस्थित होने से तबतक नही रोकेगें जबतक वह किसी बीमारी से पीड़ित न हो, परन्तु पीठासीन अधिकारीगण को न्यायालय कक्ष में व्यक्तियों को प्रवेश से रोकने या अधिवक्ता को न्यायालय कक्ष में किसी विशेष बिन्दु से न्यायालय को सम्बोधित करने का अधिकार होगा।
उन्होंने बताया कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक शनिवार एवं रविवार का न्यायिक अधिष्ठान संत कबीर नगर के समस्त न्यायालय एवं कार्यालय बंद रहेगें। इस अवधि में सम्पूर्ण न्यायालय परिसर का सेनेटाइजेशन कराया जाएगा। न्यायालय परिसर एवं कक्ष में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मास्क पहनना अनिवार्य होगा। न्यायालय कक्ष में कार्यरत कर्मचारी गण को सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्तियों का थर्मल स्कैनिंग चेकअप किये जाने के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।


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