निर्वाचन की नोटिस जारी किये जाने के पूर्व तक मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन के लिए कर सकते हैं आवेदन

(जितेन्द्र पाठक) संत कबीर नगर  जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) दिव्या मित्तल ने सर्वसाधारण के सूचनार्थ बताया है कि मा0 राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में यदि किसी कारणों से पात्र व्यक्तियों का नाम निर्वाचक नामावली में छूूट जाता है या त्रुटिपूर्ण होता अथवा अपात्र व्यक्ति का नाम सम्मिलित हो जाता है तो निर्वाचक नामावली की अंतिम प्रकाशन (22 जनवरी 2021) के उपरान्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संत कबीर नगर द्वारा निर्वाचन की नोटिस जारी किये जाने की पूर्व तक अवधि में नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन हेतु नागरिकों द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि उक्त समयावधि में प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा करके नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही नामाकंन के लिए नियत अंतिम दिनांक तक की जाएगी। इसमें भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी पात्र व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने से छूट ना जाए तथा किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित न हो। उक्त के संदर्भ में जिला मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल ने सम्बंधित अधिकारियों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये है।

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